हरे आम के पेड़ विना अनुमति के काटने पर दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज।

थाना अलीगंज के अनिरूद्धपुर गांव का मामला

संवाददाता बबलू सागर के साथ सूरज सागर आंवला बरेली

आंवला। थाना अलीगंज के अनिरूद्ध में कई हरे भरे आम के पेड़ विना किसी विभागीय परमीशन के काट देने का मामला पृकाश में आया था जिसमें वन अधिकारियों द्वारा दो लोगों के खिलाफ वन संरक्षण अधिनियम 1976 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है

आपको बता दें क्षेत्रीय वन अधिकारियों को किसी के द्वारा हरे आम के पेड़ काटने की सूचना मिली थी जिस पर वन विभाग के अफसरों ने वन विभाग में कार्यरत कर्मचारी सुधीर कुमार को मौके पर भेजा तो वाक़्यात सही पाये गये वन विभाग के कर्मचारी ने डिप्टी रेंजर अभिनाश गंगवार को मामले की सच्चाई से अवगत कराया

वहीं मामला मीडिया के द्वारा तूल पकड़ने पर हरकत में आये क्षेत्रीय वनाधिकारी डिप्टी रेंजर अवनेश गंगवार ने बताया
1.लकड़ी ठेकेदार गोपाल शर्मा पुत्र नत्थूलाल शर्मा निवासी शिवपुरी थाना सिरौली
2.राहुल मिश्रा पुत्र वीरेंद्र मिश्रा पर वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के तहत धारा 4/10 मुकदमा पंजीकृत किया गया
जिसकी मुकदमा संख्या 06/aonla/2022/23

“डिप्टी रेंजर अवनेश गंगवार ने बताया अगर कोई हरे पेड़ों को काटते दिखाई तो तुरंत इसकी सूचना उन्हें करें
ऐसे लकड़ी माफियाओं, वन विभाग की लकड़ी चुराने वाले चोरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी”

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