गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने आर .टी.ई के एडमिशन को लेकर आयोग और जिलाधिकारी को दी कोर्ट जाने की चेतावनी ।

ब्यूरो रिपोर्ट सनसनी खबर 24

जीपीए ने आयोग को लिखा कार्यवाई के लिए पत्र ।

गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने राष्ट्रीय बाल अधिकार सरक्षंण आयोग एवम जिलाधिकारी द्वारा आर.टी.ई के अंतर्गत चयनित बच्चों के एडमिशन पर ढुलमुल रवैये अपनाने को लेकर कोर्ट जाने की चेतावनी देते हुये एनसीपीसीआर को पत्र लिखा इससे पहले भी जीपीए द्वारा तीन बार आयोग को पत्र लिखा जा चुका है मामला है आर .टी .ई के अंतर्गत चनयनित बच्चे वंशिका , ध्रुव , मयंक का एडमिशन जे .के .जी इंटरनेशनल स्कूल ,विजय नगर में करने का शासनादेश जारी हुआ था एडमिशन नही लेने की शिकायत जीपीए द्वारा दिनाँक 20/09/2021 को पत्रांक संख्या जीपीए /1224 के माध्य्म से एनसीपीसीआर को अवगत कराया गया था जिसका सज्ञान लेते एनसीपीसीआर द्वारा दिनाँक 30/09/2021 को फ़ाइल नंबर यूपी 216124/2021-22/ एवम 26/11/2021 को मिसिल संख्या UP217962/2021 -22 /RTE/NCPCR के माध्य्म से गजियाबाद जिलाधिकारी को 20 दिन के अंदर एडमिशन स्कूल में सुनिश्चित कर जांच रिपोर्ट सौपने का पत्र जारी किया गया था लेकिन पत्र जारी होने के लगभग 5 महीने से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी छात्र / छत्राओ का एडमिशन आर टी ई के अंतर्गत सुनिश्चित नही कराया गया है बच्चों का एडमिशन नही होने के बारे में जीपीए द्वारा आयोग को क्रमशः16 -11-2021 को पत्रांक संख्या जीपीए /1232 द्वारा एवं 14 -12- 2021 एवम 23-12-2021 को मेल के माध्य्म से अवगत कराया जा चुका है साथ ही 2 मार्च 2022 से आर. टी.ई के तहत बच्चों के चयन की नए सत्र के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ होने वाली है मामले की गंभीरता पर शिक्षा अधिकारी एवम जिलाधिकारी महोदय द्वारा ढुल मूल रवैया अपनाया जा रहा है जिसके कारण छात्र / छात्रा के अभिभावक मानसिक तनाव में है गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के सचिव अनिल सिंह ने बताया कि जीपीए ने पिछले 5 महीने के अंदर लगातार चौथे स्मरण पत्र के माध्य्म से आयोग और जिलाधिकारी से बच्चों के एडमिशन कराने का अनुरोध किया है और कहा है कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिये आर. टी.ई के अंतर्गत चयनित बच्चों का एडमिशन अतिशीघ्र स्कूल में सुनिश्चित कराया जाए साथ ही संबंधित अधिकारियों पर शासन्देश एवम एनसीपीसीआर द्वारा जारी पत्र का उलघ्न करने पर कठोर कार्यवाई सुनिश्चित की जाये अगर आयोग , जिलाधिकारी एवम शिक्षा अधिकारियों द्वारा आर .टी .ई के अंतर्गत चयनित बच्चों का एड्मिशन तत्काल स्कूल में सुनिश्चित नही कराया जाता है तो बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए जीपीए माननीय न्यायालय में जाने के लिए विवश होगी ।

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