आज दिनांक:24/02/2026 को, केंद्रीय परिवहन मंत्री,भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में सभी टैक्सी वाहनों के ऊपर एक बार में वन टाईम टैक्स देने का आदेश दिनांक 30.01.2026 को ऑनलाइन परिवहन पोर्टल पर अपलोड कर लागू किया गया है ।
जबकि पूर्व में यह व्यवस्था तिमाही, छमाही और सालाना के रूप में थी, इसके बारे में कोई भी पूर्व सूचना टैक्सी मालिकों/संचालकों एवं व्यापारियों को प्रदान नहीं की गई। परेशानी यह है।
कि अचानक इतनी बड़ी टैक्स की व्यवस्था एक आम टैक्सी ड्राइवर/मालिक कैसे कर पाएगा।चूंकि एक गाड़ी पर कम से कम एक से डेढ़ लाख रुपए का टैक्स वन टाइम देना होगा, सरकार द्वारा हजारों टैक्सी मालिकों/ संचालकों एवं व्यापारियों को गंभीर आर्थिक संकट में डाल दिया है। जोकि असहनीय है।
महोदय से निवेदन है कि इस बारे में विचार करें टैक्सी वाहनों पर विशेषकर पुरानी गाड़ियों, पर टैक्स व्यवस्था में कुछ बदलाव की कृपा करें जैसा कि पूर्व में चलता आ रहा था एवम यह व्यवस्था आप अपनी नई टैक्सी गाड़ीयों के ऊपर कर सकते हैं क्योंकि नई गाड़ी खरीद पर समय के अनुसार योजना बनाई जा सकती है।
आपसे उम्मीद है कि आप इस व्यवस्था पर अपने विचार और हमारी तरफ से कुछ सुझाव है।1. पुरानी गाडियों पर टैक्स व्यवस्था को पूर्व की भाति ही रखा जाये ।2. पुरानी गाडियों पर तिमाही, सालाना, लाइफ टाईम तीनों पैटर्न खोल दिये जायें।
इस नियम का ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी स्वागत एवं समर्थन करता है लेकिन नियमवाली में आदेशित करें कि पुराने वाहनो पर पुरानी व्यवस्था और नये वाहनो पर नई व्यवस्था लागू हों।
जो वाहन इस अधिसूचना लागू के उपरांत जो वाहनों पर Online टैक्स पेनल्टी ई चालान अथवा वाहन सीज इत्यादि आर्थिक दंडो को तत्काल मुक्त कराने को आदेशित करे।
वन टाइम टैक्स कानून संशोधन हेतु बरेली की तरफ से ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह जी, मनोज पटेल (गुरु कृपा ट्रेवल्स), मुकेश सिंह राठौर (जगदीश ट्रेवल्स), अभिषेक मिश्रा (कृष्णा कैब सर्विसेज) व 40 से 50 यूनियन के पदाधिकारी एवं टैक्सी वाहन संचालक साथियों के साथ मिलकर आर टी ओ (प्रवर्तन) को ज्ञापन सौंपा गया।
